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मतदान के लिए उपहार देने या लेने वालों को होगी एक वर्ष तक की सजा

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे 28 नवम्बर 2018 को अपने मताधिकार का उपयोग स्वतंत्र एवं निर्भिक होकर करें। 
कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार के प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में उपहार एवं पारितोष लेने एवं देने पर एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, दोनों से दण्डनीय होगा। अत: मतदाता से अनुरोध है कि वह कोई भी रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने एवं धमकाने के मामले की जानकारी हो, तो उसकी शिकायत गठित प्रकोष्ठ को टोल फ्री नम्बर 195 पर सूचित करें। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ग) के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचन या अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की मारने की धमकी देता है तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, दोनों से दण्डनीय होगा। 

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