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28 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से सांयकाल 5 बजे तक किया जाएगा मतदान

शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत चुनावी प्रचार का शोरगुल सोमवार 26 नवम्बर को शाम 5 बजे थम गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में 28 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक वोट डाले जायेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत चुनावी शोरगुल थमने के बाद कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी या समूह के लोग एकत्रित होकर कोई जुलूस, जनसम्पर्क या रैली नहीं निकाल सकेंगे। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती गुप्ता ने बाहर से आए विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 26 नवम्बर 2018 को अपरान्ह 5 बजे के बाद जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जायेगा। संबंधित अधिकारी व पुलिस प्रतिबंधित समय में होटल, लॉज, सामुदायिक भवन व धर्मशाला आदि पर नजर रखेंगे कि वहाँ कौन-कौन से व्यक्ति ठहरे हुये हैं। 
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चलचित्र, टेलीविजन व अन्य माध्यमों द्वारा जनता के समक्ष चुनाव संबंधी सचित्र प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा। इसी तरह संगीत या नाट्य, अभिनय या अन्य कोई आमोद-प्रमोद के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास नहीं किए जा सकेंगे। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना भुगतना होगा। 

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