शिवपुरी। पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द्र कुमार सक्सेना ग्वालियर जोन ग्वालियर के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के मार्गदर्शन मे 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य विधान लागू किये गये है। उक्त कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के जमाने से प्रचलित दंड़ विधान के स्थान पर नवीन न्यायिक व्यवस्था की अवधारणा को सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त नवीन कानून प्रावधानों के बारे में जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु शिवपुरी पुलिस द्वारा शहर के मुख्यक्षेत्र क्षेत्र एवं चौराहों/तिराहों पर जागरुकता रथ चलाया जा रहा है एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर नवीन कानूनों के बारे में आमजन को जागरुक किया जा रहा है।
नवीन भारतीय कानून में महत्वपूर्ण प्रावधान
1. संज्ञेय अपराध की प्रारंभिक जांच 14 दिनों में होगी पूर्ण।
2. पुलिस को 90 दिनों के भीतर फरियादी को देनी होगी प्रकरण से सबंधित जानकारी।
3. इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से हो सकेगी एफआईआर, साथ ही बयान भी इलेक्ट्रोनकि माध्यम से दर्ज किये जा सकेंगे।
4. लैंगिक अपराध में महिला पुलिस ही लिखेगी रिपोर्ट एवं वीडियो रिकॉर्डिंग से भी हो सकेंगे पीडि़त महिला के बयान।
5. 18 वर्ष से कम आयु की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान।
6. 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास के अपराध मे घटना स्थल की जांच फोरेसिंक विशेषज्ञ के द्वारा होगी।
7. पहली बार दंड को सुधारात्मक रूप मे सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया।