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प्रतिनियुक्ति से हटाए गए 31 सीएसी-बीएसी को न्यायालय से राहत, कार्य करने के निर्देश

न्यायालय से मिली राहत के बाद जिला शिक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने पहुंचे सीएसी व बीएसी।

-18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, अधिकारियों ने आनन फानन में कर दिया था कार्यमुक्त 

शिवपुरी। जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी द्वारा 7 मार्च 2025 को सीएसी-बीएसी के रिक्त पदों पर कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई काउंसलिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति दी गई थी। प्रतिनियुक्ति पर गए इन शिक्षकों ने सीएसी-बीएसी के पद पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 24 जुलाई को भोपाल स्तर से इन्हें स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया और आनन-फानन में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया। यहां तक कि महज 4 महीने में बिना किसी ठोस कारण के प्रतिनियुक्ति नियमों के विपरीत इनकी प्रतिनियुक्ति भी समाप्त कर दी गई। इस मामले में संबंधित 31 सीएसी व बीएसी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जहां हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सीएसी व बीएसी को उनके प्रतिनियुक्ति पद पर अगली सुनवाई तक कार्यरत रहने के निर्देश जारी कर दिए  है। न्यायालय द्वारा मिली इस राहत के बाद शुक्रवार को यह सभी सीएसी व बीएसी न्यायालय के आदेश के क्रम में अपनी उपस्थिति देने जिला शिक्षा केन्द्र भी पहुंच गए। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की गई है और इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रमुख सचिव, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय, कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी व डीपीसी शिवपुरी को पार्टी बनाया गया है। 



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