केदार सिंह गोलिया, शिवपुरी। शहर के सुप्रसिद्ध आयकर वकील के यहां करदाताओं ने आयकर टैक्स जमा कराने के लिए उनके बैंक अकाउंट में आरटीजीएस एवं अन्य माध्यम से जो आयकर कर राशि भेजी थी वह सरकार को जमा नहीं की गयी या उसमें से कुछ रुपये का आयकर जमा कर चालान के रूप में जमा करने के पश्चात वास्तविक राशि का कूट रचित फर्जी चालान बनाकर आपकी आयकर विवरणी फाइल कर दी है विदित है की ये मामला पिछले कुछ दशको से निरंतर जारी है
व्यापारी अपनी वास्तविक आयकर की जमा राशि की जानकारी आयकर विभाग के ट्रेक्स फॉर्म 26 AS से प्राप्त कर सकते हैं जिस वर्ष से संबंधित आपने आयकर वकील को टैक्स के रूप में आयकर की राशि भेजी थी कहीं उन्होंने फर्जी चालान बनाकर आपका आइटीआर रिटर्न फाइल तो नहीं किया यदि ऐसा उनके द्वारा किया गया है यह फर्जी चालान कूट रचित दस्तावेज माना जाएगा जो अपराधिक श्रेणी में आता है भारत सरकार के अधीनस्थ आयकर विभाग आपके ऊपर आईपीसी की धारा 420 467 468 व 471 का प्रकरण दर्ज करा सकता है इसके पूर्व आप पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो आप अपने बचाव के रूप में तुरंत प्रशासनिक अधिकारी, शिवपुरी और आयकर विभाग में इसकी सूचना तत्काल प्रेषित करें जिससे आप होने वाली किसी भी वैधानिक अपराधिक कार्रवाई होने के पूर्व आप स्वयं का बचाव कर सकते हैं







