-ऑपरेशन सिंदूर के बाद भ्रामक सूचनाओं पर प्रशासन सख्त, सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगाम
शिवपुरी। भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं प्रसारित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार की अपुष्ट, भ्रामक, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक या उन्माद फैलाने वाली जानकारी का प्रसारण नहीं करेगा। ऐसे संदेशों को न तो फॉरवर्ड किया जाएगा, न ही लाइक या शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने समूह में इस प्रकार के संदेशों के आदान-प्रदान को रोकें। साथ ही, किसी समुदाय विशेष को एकत्र कर कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास भी दंडनीय होगा। यह आदेश आमजन की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आईटी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।