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मकान बेचने का अनुबंध कर लिये 15 लाख, रजिस्ट्री कराने का समय आया तो करने लगे आना-कानी


पीडि़त ने मकान मालिक मां-बेटे पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला

शिवपुरी। कोतवाली क्षेत्र के गायत्री कॉलोनी में एक तीन मंजिला मकान बेचने वाले मां बेटे के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी मां बेटे ने क्रेता से 15 लाख रूपए लेकर मकान बेचने का अनुबंध कर दिया और उसमें रजिस्ट्री कराने का समय निर्धारित किया गया। लेकिन जब अनुबंध के अनुसार रजिस्ट्री कराने का समय आया तो आरोपियों ने क्रेता के फोन उठाने बंद कर दिए और उसे रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करने लगे। जिससे क्रेता ने अपने आप को ठगा महसूस किया और कोतवाली आकर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना प्रारंभ कर दी है।        

गौतम विहार कालोनी के रहने 58 साल के जगदीश अग्रवाल ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि मैंने कलावती रावत पत्नी अखेराज रावत और उसके पुत्र राकेश रावत निवासी दर्रोनी हाल निवासी गायत्री कालोनी से उनका गायत्री कालोनी में स्थित 1500 वर्गफिट में बना तीन मंजिला मकान खरीदा था, जिसका सौदा 20 लाख में तय हुआ था। मैंने मकान की स्वामी कलावती रावत और उसके बेटे राकेश रावत के साथ अनुवंध करते हुए 15 लाख रूपये दे दिए थे। इसके बाद रजिस्ट्री कराने की तारीख और शेष पांच लाख रूपये देने की दिनांक 15 अप्रेल 2022 तय हुई थी। जगदीश अग्रवाल ने बताया की में वर्ष 2022 में 15,16,17,18 अप्रैल को अवकाश होने की वजह से पंजीयन कार्यालय बंद रहा तो वह 19 अप्रैल 2022 को पंजीयन कार्यालय शेष 5 लाख रूपए लेकर रजिस्ट्री कराने पहुंचा लेकिन कलावती रावत और उसका बेटा राकेश वहां नहीं आए। इसके बाद कई बार मैंने मां-बेटे से मोबाइल पर संपर्क साधने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाए। कई बार मैंने उन्हें मिलने की कोशिश की लेकिन वह मुझसे मिलने को तैयार नहीं हुए और न ही उन्होंने 15 लाख रूपए लौटाए। लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब आरोपियों ने उसके रूपए नहीं लौटाए तो वह इसकी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा। जहां पुलिस ने आवेदन की जांच पर से दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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