शिवपुरी। शहर के मध्य स्थित एमएम हॉस्पिटल को एक घटनाक्रम के बाद 12 मार्च 2025 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बंद करा दिया गया था। शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था। इसके चलते अस्पताल में संचालित समस्त स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थीं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
एमएम हॉस्पिटल प्रबंधन ने सीएमएचओ के इस निर्णय को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका क्रमांक 12002/2025 दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीएमएचओ के आदेश पर स्थगन (स्टे) जारी करते हुए अस्पताल प्रबंधन को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद एमएम हॉस्पिटल पुन: अपनी सेवाएं शुरू कर सकेगा और आम नागरिकों को एक बार फिर से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह फैसला उन मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले कुछ समय से उपचार के लिए भटक रहे थे। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च को हुई एक कथित चिकित्सा लापरवाही या अन्य प्रशासनिक चूक के चलते सीएमएचओ ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल का संचालन बंद करने के निर्देश दिए थे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई अनुचित है।