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महिला एवं बाल विकास के ग्राम स्तरीय अमले के कानून में हुए संशोधन एवं बदलावों पर कार्यशाला आयोजित


शिवपुरी। महिला सशक्तिकरण केद्र की 100 दिवसीय कार्ययोजना की साप्ताहिक थीम भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला एंव बाल विकास के ग्राम स्तरीय अमले का कानूनों में हुये नये संशोधनों व बदलावों पर एक दिवसीय कार्यशला का आयोजन बुधवार को न्यूब्लॉक में किया गया । कार्यसाला में महिला बाल विकास से जीतेश जैन द्वारा बेटी बचाओ बेटी बचाओ  महिला सशक्तिकरण केद्र की 100 दिवसीय कार्ययोजना में माह जुलाई में आंगनवाडी स्तर पर किये जाने वाले कार्यो  के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओ पर आंगनवाडी कार्यकताओ को जानकारी दी। ममता संस्था से कार्यक्रम में उपस्थित जिला समन्वयक श्रीमती कल्पना रायजादा ने कानूनो में हुये संषोधनो पर जानकारी देते हुये बताया कि अब नाबालिग के स्थान पर बच्चे का प्रयोग किया जायेगा झूठे बादे पहचान छुपा कर विवाह का झांसा देकर या नौकरी पदोन्नति  का दिलासा देकर या किसी अन्य तरीके से यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आयेगा। साथ भी अब आप अपनी शिकायत  आनलाईन भी कर सकते है। अब घटना स्थल एवं गवाह के बयानो की वीडियोग्राफी की जायेगी। ऐसी अन्य बातों पर भी जानकारी दी गयी। इस अवसर पर महिला बाल विकास से परियोजना अधिकारी केशव गोयल, जिला समन्वयक रिंकू गुप्ता पर्यवेक्षक मंजु धाकड आशा दुबे सुभद्रा तोमर सहित बडी संख्या में आंगनवाडी कार्यकर्ता उपस्थित रही।


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