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मामला न्यायालय में विचाराधीन, तहसील दार द्वारा दिया कुर्की नोटिस, जिला सहकारी बैंक में पदस्थ पिता का कोरोना काल में हुआ था निधन


शिवपुरी- जिले में हुए सहकारी बैंक घोटाले के असली दोषियों को बचाने के लिए के पूर्व बैंक कर्मचारी (कोरोना काल मे निधन) के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बैंक नोटिस के जवाब में कुर्की रुकवाने के लिए अपील ट्रिब्यूनल न्यायालय में चल रही DIR ऑफिस द्वारा दिया गया प्रकरण में आदेश को भी भोपाल ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज किया गया है आखिरी बहस 21 फरवरी 2024 को हो चुकी है किंतु अभी कुर्की की अपील को ना मान्य किया गया ना खारिश किया गया जिससे इसे बैंक न्यायालय से उच्च न्यायालय बैंक पर ट्रिब्यूनल कोर्ट के अतिरिक्त हाईकोर्ट में चलेंगे उनके आदेश के उपरांत ही लगाया जा सकता है 24 लोग जिनके खाते में 65 करोड़ की राशि खाते में गई है उन पर अभी तक कोई भी कारवाही नहीं की गई जिसकी FIR करने का पत्र क्रमांक 1909/ 07.03.23 को पूर्व महाप्रबंधक द्वारा प्रेषित किया गया था जबकि इन 24 लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है स्वर्गीय श्री कृष्णा शर्मा शाखा प्रबंधक के खाते में कोई भी राशि उनके पूर्ण जीवन काल की नौकरी में ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही उनके जीवित रहते कोई दोष लगाया गया है उनकी मृत्यु के उपरांत (1 मई 2021)के बाद इस केस के सारे गबन का आरोप थोपा गया जिससे की केस कमजोर हो सके और असली दोषियों को बचाया जा सके,जबकि सारे कार्य मुख्यालय शिवपुरी टीसीएस कंपनी और बैंकिंग सिस्टम द्वारा संचालित किए जाते हैं जिसमें बिना महाप्रबंधक व सीबीएसई सिस्टम की निगरानी में कोई भी बड़ा राशि का लेनदेन संदिग्ध रिपोर्ट सीटर स्तर के किसी भी गवन को रोकने व बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है ।

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