शिवपुरी। थाना अमोला क्षेत्र में स्मैक तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्मैक तस्कर राजकुमार उर्फ रज्जू जाटव की जमानत निरस्त कराकर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, गांजा, स्मैक, अवैध हथियारों की बिक्री में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार दिनांक 25 जून 2025 को थाना अमोला पुलिस द्वारा आरोपी राजकुमार उर्फ रज्जू जाटव पिता नारायण जाटव उम्र 22 वर्ष निवासी अमोला नंबर-02, थाना अमोला, जिला शिवपुरी के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक जब्त कर अपराध क्रमांक 158/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से सशर्त जमानत का लाभ मिला था।
इसके बावजूद आरोपी द्वारा पुनः अपराध करते हुए दिनांक 27 नवंबर 2025 को 23 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े जाने पर थाना अमोला में अपराध क्रमांक 260/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
जमानत शर्तों के उल्लंघन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमोला उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट शिवपुरी से आरोपी की जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई।
दिनांक 23 जनवरी 2026 को मुखबिर सूचना पर थाना अमोला पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ रज्जू जाटव को झांसी–शिवपुरी हाईवे रोड अमोला नंबर-02 कट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय शिवपुरी में पेश किया, जहां से आरोपी का जेल वारंट जारी कर उसे जिला जेल दाखिल किया गया।
इस सराहनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी अमोला उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, प्रधान आरक्षक बीरवल सिंह, प्रधान आरक्षक दीपक उपाध्याय, आरक्षक संजीव श्रीवास्तव, आरक्षक रामनरेश राठौर, आरक्षक चालक मोहित शर्मा एवं आरक्षक नितेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।







