शिवपुरी। जिला पंचायत शिवपुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज द्वारा नाली निर्माण कार्य में की गई गंभीर अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत खोड के सचिव सुरेन्द्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जनपद पंचायत पिछोर के पत्र क्रमांक 1514 दिनांक 14 नवम्बर 2025 के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत कछौआ अजय लोधी द्वारा वर्ष 2022-23 के तहत नाली निर्माण (प्रभू वंशकार के घर से ब्रजभान के घर तक) में हुई अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। जांच में पाया गया कि कुल 5,68,800 रुपये की राशि आहरित की जा चुकी है, जबकि मौके पर कार्य शून्य पाया गया। जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त अवधि में पदस्थ तत्कालीन सचिव सुरेन्द्र शर्मा इस वित्तीय अनियमितता एवं लापरवाही के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं। यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता और वित्तीय नियमों का उल्लंघन दर्शाता है। मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 एवं पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सचिव सुरेन्द्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जनपद पंचायत पिछोर में मुख्यालय संबंध किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।







