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कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले 12 वर्ष से अधिक परंतु 13 वर्ष से कम के विद्यार्थियों को प्रवेश आयु सीमा में मिलेगी छूट


स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भाजपा नेता सुरेन्द्र शर्मा को दिया आश्वासन

शिवपुरी- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भेंट की एवम उनसे कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले 12 वर्ष वर्ष से अधिक परंतु 13 वर्ष से कम के विद्यार्थियों को प्रवेश एवम माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकनमें आयु सीमा में छूट देने के लिये आग्रह किया व मांग पत्र सौंपा।

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन  स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अध्ययनरत बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को देखते हुये कक्षा 1 के लिये न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष एवम कक्षा 9 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष की गई है। माननीय मंत्री से भाजपा नेता सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि जो उम्र की सीमा रखी गई है वह निश्चित तौर पर सराहनीय है उसका पालन कक्षा नर्सरी से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक भी है,परंतु जो छात्र इस नियम के आने के पूर्व पिछले 8 साल से लगातार अध्ययनरत हैं और जिनकी उम्र 13 साल से कुछ महीने कम है उन्हे उम्र के बंधन के कारण अगर कक्षा 9 में प्रवेश एवम माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन से रोका जायेगा तो मध्यप्रदेश में ऐसे हजारों छात्र होंगे जो इस बार उम्र की बाध्यता के चलते परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनके जीवन का एक वर्ष खराब हो जायेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री से किया आग्रह, मिला आश्वासन

सुरेन्द्र शर्मा ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह से आग्रह किया कि जो छात्र-छात्राएं नवीं कक्षा में प्रवेश लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे है उन्हें इस बाध्यता से मुक्त किया जाये, क्योंकि उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की जा चुकी है, केवल आयु सीमा के आधार पर उन्हें कक्षा 9 में प्रवेश से वंचित न किया जाये एवम  उन्हें 2023-24 की भांति इस वर्ष भी उम्र की सीमा से परे रखा जाये। जिस पर भाजपा नेता सुरेन्द्र शर्मा की बात से सहमति जताते हुये स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 13 वर्ष से कुछ कम है उन्हे नियम शिथिल कर आयु सीमा में छूट दी जायेगी जिससे उनका साल खराब न हो। इस संबंध में विभागीय आदेश अगले कुछ दिनों में जारी कर दिये जायेंगे।


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