शिवपुरी- केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश अनुसार व्यापक लोकहित में कोविड लॉकडाउन के दौरान दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि कोविड लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण आमजन पर धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दण्ड विधान, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुए थे। प्रदेश में पहले लॉकडाउन में 20 मार्च से 30 जून 2020 की अवधि में 32 हजार 463 प्रकरण IPC की धारा 188 में और 669 प्रकरण महामारी अधिनियम अंतर्गत दर्ज किए गए थे। दूसरे लॉकडाउन में 13 मार्च से 19 जून 2021 की अवधि में 22 हजार 336 प्रकरण IPC की धारा 188 में में और 1,202 प्रकरण महामारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुए थे।* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Kedar Singh Goliya, Mo.- 7999366077






