शिवपुरी। घटना दिनांक 08.06.20 को फरियादिया द्वारा आरोपी दुर्गेश रावत, निहाल जाटव, दयाली जाटव निवासी माता का बीलवरा के विरुद्ध अपहरण कर बंदी बनाकर सामूहिक बलात्कार करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बैराड़ में रिपोर्ट की थी जिस पर से थाना बैराड़ में अपराध क्रमांक 216/20 धारा 342,366,376-डी,506 भादवि एवं, 3(2)(1), 3(1)(1) क्च एससी एसटी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। विवेचना के दौरान आरोपी निहाल जाटव और दयाली जाटव को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया है, उक्त प्रकरण में आरोपी दुर्गेश रावत घटना दिनांक से फरार चल रहा था।
एसडीओपी पोहरी निरंजन सिंह राजपूत को विगत दिवस मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त घटना में फरार आरोपी दुर्गेश रावत अपने फार्म पर बने चबूतरे जिस पर हेंडपंप लगा है सो रहा है उक्त सूचना पर से एसडीओपी पोहरी द्वारा थाना प्रभारी बैराड़ उप निरीक्षक अरविंद सिंह चौहान और मय पुलिस टीम के मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना हुए, मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर दबिश दी दबिश के दौरान आरोपी दुर्गेश उर्फ बंडा पुत्र सीताराम रावत उम्र 32 साल निवासी माता का बीलवरा थाना बैराड़ को विधिवत गिरफ्तार किया गया, उक्त आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और दो जिंदा राउण्ड के विधिवत जप्त की गई। उक्त आरोपी थाने के अपराध क्रमांक 218/20 धारा 294, 323, 506 भादवि एवं 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)1 व्हीए एससी एसटी एक्ट में फरार चल रहा था, उक्त आरोपी पर पूर्व में चोरी,लूट, डकैती,मारपीट जैसे कई अपराध पंजीबद्ध है, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा उक्त प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
उक्त कार्यवाही में एसडीओपी पोहरी निरंजन सिंह राजपूत, थाना प्रभारी बैराड़ उनि अरविंद सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक संजीव कुमार, आरक्षक रामकुमार, रामअवतार, वीरेंद्र गुर्जर, राजेंद्र खरे, सुमित, अमित, राम अवतार रावत, धर्मसिंह, विवेकानंद, राहुल और आरक्षक चालक हरेंद्र की सराहनीय भूमिका रही।