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स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु एलपीजी से संचालित वाहन का प्रयोग रहेगा प्रतिबंधित

शिवपुरी। एलपीजी से संचालित वाहन का प्रयोग स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अभिभावकगण एलपीजी से संचालित किसी भी वाहन से बच्चों को स्कूल न भेजें। जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी द्वारा स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन हेतु अभिभावकों के लिए एक एडवाईजरी जारी कर समझाईस दी गई है। 
जिला परिवहन अधिकारी मधु सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 हेतु स्कूल 24 जून 2019 से प्रारंभ किए जाएगें। यदि कोई भी वाहन चालक स्कूली बच्चों को असुरक्षित ढंग स परिवहन कर रहा है तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर जिला परिवहन कार्यालय को सूचना दे सकते हैं। सूचना सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। स्कूली बच्चों के अभिभावकगण मारूति वेन तथा डबल फ्यूल से संचालित वाहन में बच्चों को स्कूल न भेजें। अभिभावकगण सभी सुरक्षा मानकों, चालक के वैध ड्रायविंग लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक वैध दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत ही बच्चों को स्कूली वाहन से भेजें। ऑटो में 12 साल से कम उम्र के 5 बच्चे तथा 12 साल से अधिक उम्र के 03 बच्चे तक बैठाए जा सकते हैं। ऑटो में बच्चों को आगे वाहन चालक के पास न बैठाए। अभिभावक यह भी सुनिश्चित करें कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चे को स्कूल परिसर में ऐसे सुरक्षित स्थान पर ही वाहन में बिठाया व चढ़ाया जाए, जहां सीसीटीव्ही कैमरे लगे हो। 

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