शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन 2019 जिले में निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश दिए है कि शिवपुरी जिले की सीमा के अंतर्गत चुनाव प्रचार समाप्ति 10 मई 2019 शाम 06 बजे के उपरांत कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी, समूह ( 5 व्यक्तियों से अधिक संख्या नहीं) एकत्रित होकर (प्रत्याशी, राजनैतिक दल) मौन जलूस, जनसंपर्क/रैली नहीं निकाल सकेंगे।
राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता जो विधानसभा क्षेत्र, जिले के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 10 मई 2019 (शाम 06 बजे तक) को विधानसभा क्षेत्र, जिला शिवपुरी को सीमा छोडऩा अनिवार्य होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि धर्मशाला, होटल, लॉज, गेस्ट हाउसों का सत्यापन कर सूची तैयार कर निगरानी रखें। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के वाहनों की वॉर्डर पर चैक पोस्ट लगाकर आवाजाही पर निरागनी रखी जाए। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।






