शिवपुरी-जिला आयुष अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजार से संकलित विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि नमूनों को शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एवं नियम 1945 की धारा 33ईई के तहत कंपनी के कुछ बैच नंबरों की औषधियाँ अमानक पाई गई हैं। इनमें गिलोय सत्व, काम दुधारस, कफ कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस, प्रबाल पिष्टी एवं मुक्ता शुक्ति शामिल हैं।
डॉ. वर्मा ने बताया कि इन औषधियों की अनुज्ञप्ति निरस्त करते हुए संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से इनके क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, तथा यदि कोई विक्रेता प्रतिबंधित दवाओं का क्रय या विक्रय करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कड़ी विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आज जिला आयुष अधिकारी द्वारा शहर स्थित विभिन्न आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संचालकों को प्रतिबंधित औषधियों संबंधी जानकारी प्रदान की गई एवं तत्काल बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए।







