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बिजली चोरी के मामले में आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास, 49,900 रुपए का जुर्माना

शिवपुरी। ग्राम गूगर, थाना बैराड़ में बिजली चोरी के एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और 49,900 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

परिवादी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंधक श्रवण कुमार पटेल ने बताया कि सहायक यंत्री सतर्कता सुदीप गोटिया, ए.एल.एम हरिराम कारपेटर, एवं एल.ए. दीपक वर्मा ने रामदयाल रावत (पुत्र रतनलाल रावत, निवासी ग्राम गूगर) के खेत में निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि आरोपी बिना वैध कनेक्शन के 25 केवीए ट्रांसफार्मर की बुशिंग से पीवीसी के सफेद तार द्वारा 25 फीट दूर से 5 एचपी की मोटर चलाकर फसल की सिंचाई कर रहा था।

निरीक्षण दल ने धारा 135 के तहत पंचनामा बनाते हुए आरोपी को 49,876 रुपए के बिल की अदायगी का नोटिस दिया था, जिसे उसने नहीं भरा। इसके बाद बिजली कंपनी की ओर से कनिष्ठ यंत्री आलोक सेन ने परिवाद प्रस्तुत किया।

विशेष न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने सुनवाई करते हुए आरोपी रामदयाल रावत को दोषी ठहराया और 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 49,900 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से एडवोकेट आलोक अष्ठाना ने पैरवी की।


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