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शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटानाका के प्रबंधक, विक्रेता और सहायक विक्रेता पर एफआईआर

शिवपुरी। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में अनियमितताएं बरते जाने पर प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित तेंदुआ द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटानाका के प्रबंधक, विक्रेता एवं सहायक विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का लगातार समीक्षा की जाती है। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं। उचित मूल्य की दुकान पर यदि कोई अव्यवस्था या लापरवाही है तो उस पर कार्यवाही करें।
कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन द्वारा पीवीटीजी सहरिया आदिवासी समुदाय को विशेष अभियान चलाकर शासन की समस्त योजनाओ का लाभ दिलाया जाना है इसके पश्चात भी संचालनकर्ताओ द्वारा राशन का गबन किया है जो गंभीर अपराध है।
दुकान निरीक्षण में मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ से पूछा गया। ग्रामीणों द्वारा यह बतलाया गया कि दुकान माह में एक या दो दिन खोली जाती है एवं कई माह से खाद्यान्न का वितरण नही किया गया है। माह में एक या दो दिन दुकान खोलकर उपलब्ध उपभोक्ताओ को खाद्यान्न वितरण कर दिया जाता है। जिससे अधिकांश उपभोक्ता खाद्यान्न लेने से वंचित रह जाते है। विक्रेता द्वारा खाद्यान्न को खुर्द बुर्द किया जाकर कालाबाजारी की गई है। दुकान पर स्टॉक और भाव सूची भी प्रदर्शित नहीं की गई है। भौतिक सत्यापन में राशन का मिलान किया गया।
इस प्रकार प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित तेंदुआ द्वारा सचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटानाका के प्रबंधक, विक्रेता एवं सहायक विक्रेता का उक्त कृत्य म.प्र. सार्वजानिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 का उल्लघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित तेंदुआ द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्रबंधक सुआलाल रावत, विक्रेता लोकेंद्र सेन एवं सहायक विक्रेता दीनदयाल सोनी के विरूद्ध पुलिस थाना तेंदुआ में प्रकरण दर्ज किया गया है।



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