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विद्युत चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित को दो साल का कठोर कारावास

शिवपुरी- जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ए.के.गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राजेश रावत को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 61 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता योगेंद्र कुमार विजयवर्गीय शिवपुरी द्वारा की गई।
संभाग प्रथम म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी के उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) ने बताया कि अभियोजन के मुताबिक घटना 11 जनवरी 2019 को चेकिंग टीम डीजीएम पराग धावर्डे एवं सहायक लाईनमेन ओमप्रकाश कुशवाह एवं मीटर रीडर विनोद बघेल द्वारा वितरण केन्द्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त राजेश रावत पुत्र सुरेश रावत निवासी ग्राम रातौर थाना कोतवाली शिवपुरी के यहां निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्युत कनेक्शन के बिना, सीधे विद्युत लाईन से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद राजेश रावत को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 61 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित की सजा निर्धारित की है।


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