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बोर्ड परीक्षा: शिक्षकों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध, अत्यावश्यक सेवा घोषित


शिवपुरी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षाएं फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों व शिक्षकों की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि मंडल परीक्षा कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है इसलिए नियुक्त केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कलेक्टर प्रतिनिधि द्वारा कार्य स्थल पर अनुपस्थित होने अथवा निर्देशों की अव्हेलना करने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ परीक्षा अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की जाएगी, साथ ही प्रश्रपत्रों की गोपनीय भंग करने की स्थिति में मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इधर जिला शिक्षाधिकारी समर सिंह राठौड़ ने भी परीक्षा के सफल संचालन को लेकर निर्देश जारी किए हैं और विभाग के सभी लोक सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष परिस्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की अनुमति के उपरांत ही शिक्षक अथवा कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे। 

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