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धार्मिक आयोजनों के दौरान भी करें आचार संहिता का पालन : कलेक्टर


रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे डीजे, जुलूस रैली की लेनी होगी अनुमति

शिवपुरी-अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 23 नवंबर को रामनवमी और 24 को दशहरा का त्यौहार मनेगा। इस दौरान कई धार्मिक आयोजन होते हैं। धार्मिक आयोजनों के दौरान भी आचार संहिता का पालन किया जाए। अभी विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसे में किसी भी आयोजन के दौरान भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक में सभी से चर्चा की। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से कहा कि यह यह सभी के लिए जरूरी है कि कोई भी आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावना के साथ हों। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के चुनाव को लेकर दिए गए निर्देशों का भी पालन हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजेंगे। सभी डीजे संचालक भी बैठक में उपस्थित थे। उन्हें इस संबंध में निर्देश दिए हैं। डीजे के लिए भी अनुमति लेना होगी। बैठक में बताया कि धार्मिक आयोजन के दौरान कोई जुलूस, रैली चल समारोह आदि निकालने के लिए अनुमति लेना होगी। संपत्ति विरूपण अधिनियम का भी ध्यान रखें। धार्मिक आयोजन के दौरान चुनाव प्रचार को लेकर किसी भी प्रकार के बैनर पोस्टर आदि नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन के कार्यक्रम भी चिन्हित स्थलों पर आयोजित होते हैं। इस दौरान नगर पालिका द्वारा साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। पुलिस एवं यातायात विभाग की टीम द्वारा सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। विद्युत व्यवस्था भी बाधित न हो इसके लिए विद्युत विभाग की टीम सक्रिय होकर रहे। नगर पालिका द्वारा विसर्जन स्थल पर साफ सफाई की जाए। जिन मार्गो से होकर चल समारोह निकलेंगे उनमें पुलिस और यातायात द्वारा व्यवस्था बनाएं बनाई जाए। 

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