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भांग एवं भांगघोंटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों की नीलामी कल

शिवपुरी। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए वर्तमान में संचालित समस्त भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों का नवीनीकरण के माध्यम से वर्तमान लायसेंसियों से आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रों की बिक्री जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय शिवपुरी से प्रारंभ हो गई है जिसे 500 रुपए की दर से प्राप्त किया जा सकता है।
शासन आदेशानुसार वर्ष 2019-20 के लिए निष्पादन हेतु नवीनकरण आवेदन पत्र आज 29 मार्च को दोपहर 2 बजे प्राप्त कर और इन्हें आज ही दोपहर 3 बजे तक जिला कार्यालय में ही जमा करना होगा। नवीनीकरण के लिए ऐसे लायसेंसी पात्र होंगे जिन पर माह जनवरी 2019 के अंत तक कोई लायसेंसी फीस बकाया नहीं हो, जिन्होंने दुकानों के संचालन में कोई गंभीर अनियमितता नहीं बरती हो। खासबात यह है कि 2018-19 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि की जाकर वर्ष 2019-20 के लिये आरक्षित मूल्य की गणना की जाएगी, ववहीं 2019-20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत की राशि अर्नेस्टमनी की राशि होगी। भांग एवं भांगघोंटा की फुटकर बिक्री की दुकानों, उनके आरक्षित मूल्य, देय अर्नेस्टमनी, खपत एवं मुख्य शर्ते एवं निर्बधन आदि की जानकारी जिला कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

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Kedar Singh Goliya, Mo.- 7999366077
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