कपटपूर्वक निकाली गई शासकीय राशि, बैंक खातों की जाँच से हुआ खुलासा
शिवपुरी- खनियाधाना विकासखंड में शिक्षा विभाग में हुए कपटपूर्ण भुगतान के गंभीर मामले में संभागायुक्त मनोज खत्री ने कड़ा कदम उठाते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रकाश सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा संदिग्ध बैंक खातों की सूची भेजी गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण की जाँच कराई गई। अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग पिछोर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने विस्तृत जाँच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जाँच में यह सामने आया कि बीईओ प्रकाश सूर्यवंशी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुल ₹81,23,728 की शासकीय राशि का कपटपूर्ण तरीके से आहरण किया। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आहरण अधिकारी के दायित्वों का पालन नहीं किया, अपने लॉगिन व पासवर्ड अनाधिकृत व्यक्तियों को सौंपा, तथा बिना सक्षम स्वीकृति के स्वयं के यात्रा भत्तों एवं जी.पी.एफ. (पार्ट फाइनल) की राशि निकाली।
इसके अलावा, शासकीय खाते को भी बिना स्वीकृति के संचालित किया गया तथा चेक के माध्यम से कपटपूर्ण भुगतान किए गए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सूर्यवंशी ने ओमकार धुर्वे नामक व्यक्ति से बैंक खाते में राशि प्राप्त की, जो वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है।
इन गंभीर आरोपों और मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 नियम-25 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उल्लंघन के चलते बीईओ सूर्यवंशी को दोषी पाया गया और संभागायुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की। निलंबन अवधि में श्री सूर्यवंशी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला शिवपुरी निर्धारित किया गया है। प्रकरण को लेकर शिक्षा विभाग एवं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रकरण में अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जल्द कार्यवाही की जा सकती है।