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सीमा पुनर्निर्धारण के तहत अब छर्च के पाँच गांव होंगे पोहरी थाने में शामिल


हजारों ग्रामीणों में हर्ष की लहर, जताया आभार

केदार सिंह गोलिया, शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन ने हाल ही में आदेश जारी कर जिले में थानों और चौकियों की सीमा के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिया था। गुरूवार को गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में सीमाओं के पुनॢनर्धारण की कार्यवाही आगामी 15 जनवरी तक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में थाना छर्च क्षेत्र के ग्राम परासरी, पठा, कैरकुई एवं देहदे, छिनारी के अन्तर्गत पडने वाले ग्रामीण इलाको के लोगों को थाने पर पहुँचने में और थाने की पुलिस को पहुँचने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है। इसलिए उक्त पाँचों गांवों को पोहरी थाना क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। 

उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या से निजात दिलाने के लिए थाना छर्च में थाना प्रभारी हरिशंकर शर्मा को पंचनामा देकर मांग की गई थी कि उक्त गांवों को पोहरी थाना क्षेत्र में शामिल किया जाए। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों और छर्च थाना स्टाफ की बात को वरिष्ठ अधिकारियों तक रखा। इसके बाद ग्रामीण लोगों की समस्याओ को ध्यान में रखते हुये ग्राम परासरी, पठा, कैरकुई, एवं देहदे, छिनारी को थाना पोहरी मे सम्मिलित किये जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी को पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी के माध्यम से प्रस्ताव पत्र भेजा गया है। पोहरी थाने में शामिल होने के बाद ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है और इसके लिए उन्होंने शासन, प्रशासन सहित पुलिस का धन्यवाद जताते हुए आभार व्यक्त किया।

पहले 25 तो अब महज 8 किमी. की दूरी तय करने पर मिलेगा न्याय

यहां बता दें कि छर्च थाना क्षेत्र से ग्राम परासरी पठा, कैरकुई, एवं देहदे, छिनारी की दूरी ऊबड-खाबड़ रास्तों से भरी 25 से 30 किमी की है जबकि इन गांवों की पोहरी थाने से दूरी सुगम रास्तों से 8 से 10 किमी की है। इसलिए अब इन गांवों के लोगों को न्याय पाने के लिए पुलिस थाने की लंबी दूरी तय करने बजाय महज चंद मिनटों में ही पुलिस की मदद मिल जाएगी। 

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