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कमिश्नर ने पूर्व एपीसी अशोक जैन को किया निलंबित


छात्रावासों में 44 लाख की नियम विरूद्ध खरीदी के मामले में जांच टीम की रिपोर्ट पर हुई कार्यवाही,वित्तीय अनियमितता का पाया दोषी 

शिवपुरी। जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी में पूर्व में पदस्थ रहे एपीसी अकादमिक अशोक कुमार जैन को संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जैन पर यह कार्यवाही उनके कार्यकाल के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितता को लेकर तत्समय गठित की गई पाँच सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर की गई है। जिसमें तत्समय छात्रावासों के लिए प्राप्त 44 लाख 50 हजार रुपए की राशि से नियम विरूद्ध सामग्री क्रय करने में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया था। निलंबन अवधि में अशोक कुमार जैन जो वर्तमान में शासकीय मावि ठकुरपुरा में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ हैं, का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शिवपुरी रखा गया है। 

एक साल पहले हुई थी जाँच

संभाग आयुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी द्वारा अवगत कराया गया था कि अशोक कुमार जैन एपीसी अकेडमिक द्वारा पद पर पदस्थ रहते हुए पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया। राज्यशिक्षा केन्द्र द्वारा 2 जुलाई 2021 को छात्रावासों के लिए 44 लाख 50 हजार रुपए की राशि आई थी जिससे छात्रावासों में पदस्थ वार्डनों को जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीद करनी थी, लेकिन जैन ने तत्समय पदस्थ वार्डनों की जैम पोर्टल की आईडी एवं पासवर्ड अधिकृत कर नियम विरूद्ध सामग्री क्रय करने में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कीं। पाँच सदस्यीय जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में जैन को गंभीर वित्तीय अनियमितता का प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किया था। जिसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र भी जारी किया गया। हाल ही में 28 अगस्त को कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक ने पुन: अशोक कुमार जैन को निलंबित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया जिस पर यह कार्यवाही की गई है।

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