शिवपुरी। पिछोर न्यायालय ने युवक की हत्या के आरोप में पिता मेवालाल लोधी और उसके तीन पुत्रों रविंद्र लोधी, डीकम लोधी और प्रमोद लोधी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 5-5 हजार रूपए अर्थदंड भी आरोपित किया गया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार मृतक लालसिंह पुत्र रामदयाल लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रूपेपुर 1 अप्रैल 2019 को शाम साढ़े 7 बजे मायापुर से अपने गांव लौट रहा था, तभी आरोपी तीन भाई रविंद्र लोधी, डीकम लोधी और प्रमोद लोधी तथा पिता मेवालाल लोधी ने पुरानी रंजिश के चलते उसे रोक लिया। रविंद्र ने लालसिंह के सिर में टायर लीवर से हमला किया और तीन अन्य ने लाठियों से पीटा। हमले के बाद परिजन लाल सिंह को पिछोर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मायापुर पुलिस ने हत्या का केस आरोपियों पर दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए दंडित किया।