कोरोना से संबंधित शासन की गाइडलाइन का करना होगा पालन
शिवपुरी। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी में लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए कुछ गतिविधियों को पुन: प्रारंभ किए जाने के निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत कोयला उत्पादन आदि गौण खनिज की खदानों को पुन: प्रारंभ किए जाने हेतु शर्ते जारी की गई है।
जारी शर्तों के तहत खदान संचालन में खनन कार्य में लगे व्यक्ति अथवा कंपनी को कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों और सुुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। खदान क्षेत्र के कार्यालयों में आवश्यक सेनेटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। जिले के बाहर से ऐसे व्यक्तियों एवं मजदूरों को खनन कार्य, परिवहन, प्रसंस्करण में संलग्न न किया जाए जिनका निवास क्षेत्र संबंधित जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र, हॉटस्पाट क्षेत्र घोषित किया गया है।
खदान क्षेत्र में लगे सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी खदान संचालक को कलेक्टर को देना होगी। खनिज परिवहन हेतु विभाग द्वारा जारी ई.टी.पी. को ही लॉकडाउन अवधि में परिवहन पास के रूप में मान्य किया जाएगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में बाजार में कोविड-19 के कारण खनिजों की मांग पूर्वानुसार नहीं रहेगी। यदि परिवहन कार्य में कठिनाई आ रही है तो ऐसी स्थिति में खनिजों का उत्पादन कर खदान क्षेत्र में ही संग्रहित किया जा सकता है, जिससे परिस्थिति सामान्य होने पर खनिजों की आपूर्ति सुचारू रूप से सतत रह सके। जिन खदान क्षेत्रों में ऐसा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, जहां पर खनिज का भण्डारण हो सके, उस परिस्थिति में नियमानुसार खदान संचालकों को खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकती है। खदान संचालको को खदान में कार्यरत व्यक्तियों आवश्यक मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर उपलब्ध कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खदान में कार्यरत मजदूर कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं जायेंगे तथा कार्य क्षेत्र में आने पर सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा।
शिवपुरी। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी में लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए कुछ गतिविधियों को पुन: प्रारंभ किए जाने के निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत कोयला उत्पादन आदि गौण खनिज की खदानों को पुन: प्रारंभ किए जाने हेतु शर्ते जारी की गई है।
जारी शर्तों के तहत खदान संचालन में खनन कार्य में लगे व्यक्ति अथवा कंपनी को कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों और सुुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। खदान क्षेत्र के कार्यालयों में आवश्यक सेनेटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। जिले के बाहर से ऐसे व्यक्तियों एवं मजदूरों को खनन कार्य, परिवहन, प्रसंस्करण में संलग्न न किया जाए जिनका निवास क्षेत्र संबंधित जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र, हॉटस्पाट क्षेत्र घोषित किया गया है।
खदान क्षेत्र में लगे सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी खदान संचालक को कलेक्टर को देना होगी। खनिज परिवहन हेतु विभाग द्वारा जारी ई.टी.पी. को ही लॉकडाउन अवधि में परिवहन पास के रूप में मान्य किया जाएगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में बाजार में कोविड-19 के कारण खनिजों की मांग पूर्वानुसार नहीं रहेगी। यदि परिवहन कार्य में कठिनाई आ रही है तो ऐसी स्थिति में खनिजों का उत्पादन कर खदान क्षेत्र में ही संग्रहित किया जा सकता है, जिससे परिस्थिति सामान्य होने पर खनिजों की आपूर्ति सुचारू रूप से सतत रह सके। जिन खदान क्षेत्रों में ऐसा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, जहां पर खनिज का भण्डारण हो सके, उस परिस्थिति में नियमानुसार खदान संचालकों को खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकती है। खदान संचालको को खदान में कार्यरत व्यक्तियों आवश्यक मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर उपलब्ध कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खदान में कार्यरत मजदूर कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं जायेंगे तथा कार्य क्षेत्र में आने पर सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा।






