शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत राज्य शासन एवं उसके अधीनस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम-मण्डल आदि कार्यालय पूरी क्षमता के साथ कर्मचारियों एवं अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रखने के निर्देश दिए है।
जारी आदेश में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु 31 मई 2020 तक संपूर्ण जिला शिवपुरी में लॉकडाउन जारी रहेगा। पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, जेल, संचार, आपदा प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग, एनआईसी तथा नगर पालिका सेवाओं के सभी कर्मचारी बिना किसी प्रतिबंध के ड्यूटी पर आयेंगे। बसों के परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा तथा राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गईं बसें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
जारी आदेश में कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु 31 मई 2020 तक संपूर्ण जिला शिवपुरी में लॉकडाउन जारी रहेगा। पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, जेल, संचार, आपदा प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग, एनआईसी तथा नगर पालिका सेवाओं के सभी कर्मचारी बिना किसी प्रतिबंध के ड्यूटी पर आयेंगे। बसों के परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा तथा राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गईं बसें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।